Sanjay Singh News: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। वह दिल्ली शराब नीति (Delhi Liquor Policy) से संबंधित घोटाला केस में 6 महीने से जेल में थे। कोर्ट के फैसले के मुताबिक, संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ED से कई सवाल पूछे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा था कि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला। अब भी ED संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है।
आप नेता संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था। कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया। सिर्फ दो मौकों पर कहा गया कि 1 करोड़ रुपये लिए गए। सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान ED ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया। Supreme Court ने कहा कि जमानत की शर्ते निचली अदालत तय करेगी।
आप नेता ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में Supreme Court का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा (Rajya Sabha from Delhi) के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने का निर्देश दिया था।
ED ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में दावा किया था कि संजय सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई है।
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