Atiq Ahmed के जुर्म का हुआ हिसाब, उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा

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Umesh Pal Kidnapping case: 17 साल पुराने उमेश पाल (Umesh Pal) अपहरण (kidnapping) मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया बाहुबली अतीक अहमद (atiq ahmed) समेत 3 अभियुक्तों को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट (Court) ने माफिया अतीक अहमद (atiq ahmed) समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने अपहरण (kidnapping) के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ (hanif), दिनेश पासी (Dinesh Pasi) को भी दोषी पाया है. कोर्ट ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया. जबकि अतीक के भाई अशरफ (ashraf) समेत 7 को बरी कर दिया गया.

उमेश पाल (Umesh Pal) 2005 में हुए राजू पाल (Raju Pal) हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश उमेश पाल (Umesh Pal) की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज (Prayagraj) में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ (ashraf), बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद (atiq ahmed) को गुजरात (Gujarat) की साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से प्रयागराज (Prayagraj) लाया गया. उसके भाई अशरफ (ashraf) को बरेली (Bareilly) से प्रयागराज (Prayagraj) लाया गया. इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था. उमेश पाल (Umesh Pal) के परिवार ने कोर्ट से माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।

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