BPSC Teacher Recruitment: बिहार शिक्षक बहाली पर BPSC का बड़ा निर्णय, पढ़िए चेयरमैन Atul Prasad ने क्या कुछ कहा?

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BPSC Teacher Recruitment: बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की बहाली परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से 26 अगस्त तक किया जाना है. इस परीक्षा (Exam) के लिए लाखों अभ्यर्थियों (candidates) ने फॉर्म भरा है. इस बहाली के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग 7 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें बिहार से बाहर के काफी अभ्यर्थियों (candidates) शामिल है. पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए बीएड (B.ed) डिग्री वाले करीब 5 लाख अभ्यर्थियों (candidates) ने इसके लिए फॉर्म भरा है.

आप को बता दे की बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा था कि बीएड डिग्री (B.ed degree) के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस फैसले के बाद बिहार प्राथमिक शिक्षक (Bihar Primary Teacher) पदों के लिए फॉर्म भरने वाले लाखों अभ्यर्थियों (candidates) उलझन में हैं. उलझन इस बात की है कि क्या वे बिहार शिक्षक बहाली (Bihar Teacher Recruitment) के लिए पात्र है या नहीं, क्या उनकी योग्यता प्राइमरी शिक्षक पद के लिए मानी जाएंगी, क्या वे परीक्षा दे सकेंगे. लाखों उअभ्यर्थियों (candidates) के उलझन को देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद (BPSC Chairman Atul Prasad) ने एक्स किया. उन्होंने एक्स कर बताया कि राज्य में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को रोकने की कोई योजना नहीं है.

बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद (BPSC Chairman Atul Prasad) ने एक्स किया, ”समय पर टीआरई (टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम teacher recruitment exam) रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग-अलग बातें हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के हालिया आदेश का असर हालिया शिक्षकों की बहाली पर नहीं पड़ेगा, हालांकि बाद की भर्तियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. अभ्यर्थियों (candidates) को अपने हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए.”

बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद (BPSC Chairman Atul Prasad) एक्स पर उम्मीदवार लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं. कई अभ्यर्थियों (candidates) ने तो यह तक कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे साफ-साफ कहें. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री (B.ed degree) के आधार पर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) के खिलाफ केंद्र सरकार (Central Government) और एनसीटीई (NCTE) की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था. देश के सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शिक्षकों की बंपर 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों (teachers) की बहाली होनी है. इसमें कक्षा 1 से 5 के कुल 79,943 पद हैं.

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