Truck Driver Protest News: देश के सभी राज्यों में बस, ट्रक व कैब ड्राइवर्स ने ‘हिट एंड रन’ (Hit and Run) कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में ड्राइवर्स ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे है. ड्राइवर्स ने सड़कों पर आगजनी भी की है. उनका विरोध ‘हिट-एंड-रन’ के नए नियमों को लेकर हो रहा है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है. कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने ‘हिट-एंड-रन’ नियमों को ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ (Motor Vehicle Act) का हिस्सा बताया है. हालांकि, अब इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सफाई दी है.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (Transport Ministry) ने मंगलवार को कहा है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा ट्रकों की हड़ताल को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है. मगर ये गलत है. इसका संबंध संसद में पास नए कानून से है, न कि व्हीकल एक्ट से. दरअसल, हाल ही में संसद से भारतीय न्याय संहिता कानून को पास किया गया है, जिसमें ‘हिट-एंड-रन’ को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं. ट्रक ड्राइवर्स (truck drivers) ने इन प्रावधानों को लेकर ही प्रदर्शन किया है. अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है.
‘हिट-एंड-रन’ को लेकर क्या प्रावधान हैं?
भारतीय न्याय संहिता के जरिए औपनिवेशिक युग के इंडियन पीनल कोड को बदला गया है. इसमें ‘हिट-एंड-रन’ को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं. खासतौर पर उस संबंध में, जिसमें अगर कोई दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है और अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देता है. नए कानून के तहत ‘हिट-एंड-रन’ में शामिल व्यक्ति पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे 10 साल जेल की सजा भी हो सकती है.
नए नियमों को लेकर ही ट्रक ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन कर रहे है . महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश के प्रमुख राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे है. ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है. इसका सीधा सबसे पहले पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला है. ईंधन की सप्लाई नहीं होने की वजह से मुंबई, ठाणे जैसे शहरों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो रहा है. पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें भी लगी हुई नजर आ रही हैं.
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