UGC के नए नियमों को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

UGC के समानता नियमों को लेकर विवाद बढ़ रहा है। देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्र इनका विरोध कर रहे हैं। अब, इन नए UGC नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

youthjagran
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UGC: उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) द्वारा बनाए गए नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है। UGC द्वारा बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

याचिका में 13 जनवरी, 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले UGC के नियमों के एक प्रावधान को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस नियम का सेक्शन 3(C) मनमाना और भेदभावपूर्ण है और समाज के कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर कर सकता है।

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याचिका में नियम 3(C) को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान संविधान द्वारा गारंटीकृत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 के विपरीत है और उच्च शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को कमजोर करता है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने और छात्रों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। इन नए नियमों ने देश भर में व्यापक विवाद खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर #UGCRollback जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं।

इन नए UGC नियमों के तहत, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को जाति-आधारित भेदभाव को रोकने और निगरानी करने के लिए हेल्पलाइन, समान अवसर केंद्र और दस्ते स्थापित करने होंगे।

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