Grok AI: ग्रोक AI महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बना रहा है, सरकार ने कार्रवाई की, कहा तुरंत हटाओ

Grok AI: केंद्र सरकार ने X (पहले ट्विटर) को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ग्रोक AI महिलाओं की अश्लील तस्वीरें बना रहा है और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है।

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Grok AI: केंद्र सरकार ने X को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ग्रोक AI (Grok AI) महिलाओं की अश्लील तस्वीरें (obscene photos of women) बना रहा है और उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (social media platform) के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ग्रोक की तुरंत पूरी तरह से समीक्षा की जानी चाहिए और अवैध कंटेंट तक पहुंच को हटा दिया जाना चाहिए या डिसेबल कर दिया जाना चाहिए।

चिंता क्यों?
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा विकसित और X प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई ग्रोक सेवा का इस्तेमाल महिलाओं की अश्लील या अपमानजनक तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, इसका इस्तेमाल अनुचित कंटेंट को पब्लिश या शेयर करने के लिए किया जा रहा है। इससे महिलाओं का गलत तरीके से अपमान हो रहा है। पत्र में आगे कहा गया है कि ऐसा व्यवहार प्लेटफॉर्म-स्तर के सुरक्षा उपायों और सिस्टम की गंभीर विफलता को दर्शाता है। यह संबंधित कानूनों का उल्लंघन करते हुए AI टेक्नोलॉजी का गंभीर दुरुपयोग है।

रिपोर्ट जमा करने को कहा गया
मंत्रालय ने X से तुरंत नियमों का पालन सुनिश्चित करने और की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। नोटिस में विशेष रूप से ‘ग्रोक’ के दुरुपयोग से बनाए गए अश्लील, नग्न, आपत्तिजनक और यौन रूप से स्पष्ट कंटेंट की होस्टिंग, निर्माण, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड करने पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा गया है।

कानूनी कार्रवाई संभव
मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन न करने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा, और ऐसे मामले में, प्लेटफॉर्म, इसके जिम्मेदार अधिकारियों और कानून का उल्लंघन करने वाले यूजर्स के खिलाफ बिना किसी और नोटिस के कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आईटी नियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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