Bihar Teacher Recruitment: बिहार में शिक्षक बहाली पर रोक से पटना हाईकोर्ट ने किया इनकार, अगली सुनवाई 29 अगस्त को, सरकार से मांगा जवाब

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Patna: BPSC Bihar Teacher Recruitment: बिहार (Bihar) में टीचरों (Teachers) की बहाली (Recruitment) के लिए बनाई गई नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में सोमवार (20/06/2023) को सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इस मामले में राज्य सरकार (state government) को 3 वीक (3 weeks) के भीतर जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

हालांकि पटना हाईकोर्ट ने टीचरों (Teachers) बहाली पर फिलहाल रोक लगाने से मना करते हुए कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जब पटना हाईकोर्ट को लगेगा कि रोक लगाई जाए तब इस पर विचार किया जायेगा।

आप को बता दे की सुबोध कुमार (Subodh Kumar) की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (Chief Justice Justice) के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी (Vinod Chandran and Justice Partha Sarathi) ने सुनवाई की।

अगली सुनवाई 29 अगस्त (29 august) को होगी। आवेदक की ओर से वकील अभिनव श्रीवास्तव (Advocate Abhinav Srivastava) ने पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) को बताया कि राज्य में टीचरों की बहाली के लिए राज्य सरकार (state government) ने नई नियमावली (new rules) बनाई है। इसके तहत बीपीएससी (BPSC) ने राज्य में टीचरों की बहाली प्रक्रिया शुरू की है। उनका कहना था कि वर्ष 2006 से 2023 तक बहाल टीचरों को भी नई नियमावली प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें परीक्षा देनी होगा तभी उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त होगा।

उनका कहना था कि नई नियमावली में 2006 से कार्यरत टीचरों को सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। यहां तक कि 2006 से बहाल टीचरों की योग्यता और कार्य, नई नियमावली के समान हैं। लेकिन नई नियमावली के अंतर्गत बहाल टीचरों का वेतन मिलेगा। उनका कहना था कि बिहार लोक सेवा आयोग (Bihar Public Service Commission) को नई नियमावली के अनुसार टीचरों की बहाली के लिए परीक्षा (Exam) लेकर सफल उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी दी गयी है।

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