Bihar Voter List : भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट (Voter List) सुधारने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 शुरू किया है।
इस अभियान के तहत हर पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है। आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान चरणों में बांटा है।
पहला चरण
25 जून से 3 जुलाई 2025 तक घर-घर जाकर फॉर्म देने का काम किया गया। राज्य के करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिए जा रहे हैं। यह कार्य 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कर रहे हैं और 20,603 नए BLO भी जोड़े जा रहे हैं।
ये फॉर्म आंशिक रूप से भरे जा चुके हैं। आयोग ने बताया है कि फॉर्म https://voters.eci.gov.in से भी डाउनलोड (Download) किया जा सकता है। राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट (BLO) रोजाना 50 फॉर्म तक जमा कर सकते हैं।
दूसरा चरण
आयोग द्वारा जारी फॉर्म को 25 जुलाई तक भरकर जमा करना है। हर मतदाता को फॉर्म भरकर BLO को देना है। इस काम में 4 लाख स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, सरकारी कर्मचारी आदि) (NCC, NSS, government employees etc.) की सेवाएं ली जा रही हैं।
खासकर बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताया गया कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो कोई दूसरा दस्तावेज नहीं देना है।
अगर नाम नहीं है तो जन्म से संबंधित दस्तावेज देने होंगे जिसमें 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को फॉर्म के साथ अपना कोई एक दस्तावेज देना होगा। 1987-2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने और एक माता-पिता के दस्तावेज तथा 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने और माता-पिता दोनों के दस्तावेज एक साथ जमा कराने होंगे।
तीसरा चरण
BLO को मतदाताओं से फॉर्म लेकर रसीद जारी करनी होगी। यह काम 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान BLO फॉर्म लेकर मोबाइल एप या ईसीआईनेट पर डेटा अपलोड करेंगे। हर मतदाता को रसीद दी जाएगी ताकि फॉर्म जमा करने का सबूत हो। फॉर्म संबंधित अधिकारी (ERO/AERO) को सौंप दिया गया है। फॉर्म ऑनलाइन भरने की सुविधा भी जल्द ही शुरू हो जाएगी।
चौथा चरण
चौथा चरण एक अगस्त से शुरू होगा जब प्रारंभिक मतदाता सूची का काम शुरू होगा। इस चरण में जिनके फॉर्म समय पर प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में होंगे। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उनके नाम दिखाई नहीं देंगे।
यह सूची वेबसाइट और सभी राजनीतिक दलों को निशुल्क दी जाएगी। ड्राफ्ट सूची के बाद बूथ लेवल एजेंट (राजनीतिक कार्यकर्ता) प्रतिदिन 10 तक फॉर्म जमा कर सकते हैं।
पांचवां चरण
अंतिम चरण में दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। यह कार्य 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। अंतिम चरण में अगर किसी का नाम छूट गया है या किसी नाम पर आपत्ति है तो आवेदन किया जा सकता है।
संबंधित अधिकारी प्रत्येक आवेदन की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर सुनवाई भी करेंगे। हर दिन की सूची कार्यालय और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राजनीतिक दलों को साप्ताहिक रिपोर्ट भी दी जाएगी।
30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन
सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसकी प्रति सभी दलों को मुफ्त दी जाएगी और यह ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी।
अगर किसी को आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो पहले 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है। अगर वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है।
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