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Union Home Minister Amit Shah ने Lok Sabha में रखा 3 नए कानून बनाने का प्रस्‍ताव, जानिए कौन सा कानून है

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Union Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को लोकसभा (Lok Sabha) में 3 नए बिल पेश किए. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को निरस्त करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, मॉब लिंचिंग (mob lynching) के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है और शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिए 10 साल की कैद का सुझाव देता है। हालाँकि, विधेयक में कहा गया है कि “किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी 18 साल से ज्यादा के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है।”

श्री शाह ने कहा कि राजद्रोह की धारा हटा दी गयी है. श्री शाह ने कहा, “यह विधेयक पहली बार आतंकवाद और अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, जिनका पहले कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था।” कोर्ट के आदेश पर.

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे फरार और खूंखार अपराधियों पर अदालत में गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया जाएगा और सजा भी सुनाई जाएगी।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की विधेयक में 313 संशोधनों का प्रस्ताव है जो आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे।

श्री शाह ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 पेश किया जो भारतीय दंड संहिता, 1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम, 1898 की जगह लेगा। और क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और कहा कि परिवर्तन त्वरित न्याय प्रदान करने और लोगों की समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक कानूनी प्रणाली बनाने के लिए किए गए थे। उन्होंने अनुरोध किया कि विधेयकों को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में पीड़िताओं के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की, “धोखे से, गलत परिचय देकर किसी महिला से शादी करना या उसके साथ यौन संबंध बनाना अपराध की एक अलग श्रेणी में लाया गया है।”

उन्होंने कहा कि पुलिस को 90 दिनों में शिकायत की स्थिति के बारे में सूचित करना होता है, अगर 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई मामला वापस लेना है, तो ऐसा करने से पहले पुलिस को पीड़ित से विचार करना चाहिए।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की विशिष्ट अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है।

“चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की अधिकतम सीमा तय की गई है। पुलिस अब अनिश्चितकालीन दलील नहीं दे सकती कि जांच जारी है और पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा, अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है, लेकिन इससे अधिक नहीं हो सकता,” उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार को 120 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवकों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी पर फैसला करना होगा, अन्यथा इसे अनुमति माना जाएगा।

“अक्सर ये देखा जाता है कि रिटायर पुलिस अधिकारियों को सबूत दर्ज करने के लिए अदालतों द्वारा बुलाया जाता है, हमने फैसला किया है कि वर्तमान में कार्यभार संभाल रहे एसपी (पुलिस अधीक्षक) फाइलों को देखने के बाद अदालत के सामने तथ्य पेश करेंगे। यह एक क्रांतिकारी बदलाव है, ऐसे मामलों की सुनवाई में देरी हो रही थी क्योंकि संबंधित अधिकारी फील्ड विजिट में व्यस्त थे, ”मंत्री ने कहा।

उन्होंने कहा कि तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य की जा रही है और इसके बिना आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की, “वर्तमान में सजा की दर कम है, हमारा लक्ष्य इसे 90% तक ले जाना है, 7 साल की सजा वाले सभी अपराधों में साक्ष्य का फोरेंसिक संग्रह अनिवार्य है।”

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- की प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जो आरोपी के रिश्तेदारों को प्रमाणित करेगा कि वह पुलिस हिरासत में है। “कई बार पुलिस संदिग्धों को पकड़ती है और उन्हें कई दिनों तक अवैध हिरासत में रखती है। जानकारी ऑनलाइन और भौतिक दोनों तरीकों से प्रदान करनी होगी।

राजनीतिक रसूख वाले किसी व्यक्ति को सजा माफ़ करने के नियमों का लाभ न मिल सके, जैसा कि हमने बिहार में देखा, हमने निर्णय लिया है कि मौत की सज़ा को केवल आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन सज़ा को केवल 7 साल तक के लिए माफ़ किया जा सकता है।” 7 साल की कैद को केवल 3 साल तक ही माफ किया जा सकता है। राजनीतिक रसूख वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ”मंत्री ने कहा।

बिल के अन्य खास प्रावधान
:- भारत के नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर (Zero Fir) दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो।
:- जीरो एफआईआर (Zero Fir) को क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन (police station) को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के अंदर भेजा जाना अनिवार्य होगा।
:- जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की जाएगी।
:- यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
:- सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास।
:- नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है।
:- FIR के 90 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी।
:- आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के अंदर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा।
:- सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा।
:- फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।
:- तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।
:- 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा।
:- जिला स्तर पर मोबाइल एफएसएल की तैनाती होगी।
:- 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
:- संगठित अपराधों के लिए अलग, कठोर सजा।
:- शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान।
:- चेन / मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान।
:- बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को सात साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक।
:- मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं।
:- किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी।

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