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Truck Driver Strike: ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, Hit and Run कानून अभी लागू नहीं होगा

Truck Driver Strike: देश में ट्रक और बस ड्राइवरों का हड़ताल समाप्त हो गया है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह हिट-एंड-रन (hit and run) कानून लागू करने से पहले उनसे परामर्श करेगी। केंद्र सरकार से लंबी बातचीत के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (All India Motor Transport Congress) ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा “हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सरकार ने कहा की नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।”

यह विरोध ट्रक और बस ड्राइवरों का भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 106(2) को लेकर था। इसमें हिट-एंड-रन मामलों में सख्त दंड का प्रावधान था। ट्रक ड्राइवरों ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की धमकी दी थी, जिससे ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर घबराहट फैल गई थी। विरोध प्रदर्शन जम्मू-कश्मीर, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में फैल गया था।

नए कानून के तहत, हिट-एंड-रन मामलों में 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। वर्तमान में 2 साल तक की जेल की सजा और हल्का जुर्माना है। अधिकतम 10 साल की सजा तब होगी जब अपराधी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की जान ले ली हो और पुलिस को मामले की सूचना दिए बिना भाग गया हो।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सभी ड्राइवरों से अपनी-अपनी काम पर जाने की अपील की। गृह सचिव ने कहा कि सरकार और ट्रांसपोर्टर इस बात पर सहमत हुए हैं कि परिवहन कर्मचारी तुरंत अपना काम फिर से शुरू करेंगे।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट एंड रन’ मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 10 साल की सजा और जुर्माने की सजा को फिलहाल स्थगित रखा है। एआईएमटीसी (AIMTC) आयोजन समिति के अध्यक्ष बाल मंकीत सिंह ने कहा कि ये कानून अभी तक लागू नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि एआईएमटीसी के साथ चर्चा के बाद ही नए कानून लागू किए जाएंगे।

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