Home national Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed पास Student को दिया जोर का...

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed पास Student को दिया जोर का झटका, SC ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया

supremecourt

Supreme Court: Bed VS BTC: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बीएड (B.Ed) स्टूडेंट (Student) को बड़ा झटका दिया है. देश के सबसे बड़े अदालत ने कहा है कि सिर्फ बीएड डिग्री के आधार पर अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं बना जा सकता है। एनसीपीई और केंद्र सरकार की एसएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केवल BTC डिप्लोमा धारक ही तृतीय श्रेणी टीचर भर्ती परीक्षा लेवल-1 में पात्र होंगे.

क्या कहा है Supreme Court ने
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने आज (11 / 08/ 2023 शुक्रवार) को एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील डॉ.मनीष सिंघवी ने सरकार का पक्ष रखा. डिप्लोमा धारियों की ओर से अधिवक्ता विज्ञान शाह ने अपना पक्ष रखा.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान सरकार (Government of Rajasthan) के नोटिफिकेशन (Notification) को सही बताया है. राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बीएड डिग्री धारकों (B.Ed degree holders) को क्लास (Class) 1 से 5 तक के लिए पात्र मानने वाले नोटिफिकेशन को रद्द किया था. राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया है।.

क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के बीटीसी (BTC) स्टूडेंट (Student) खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. वहीं बीएड (B.Ed) स्टूडेंट (Student) को सुप्रीम कोर्ट ने जोर का झटका दिया है. राजस्थान के बीएड पास लाखों स्टूडेंट (Student) पर इस फैसले का असर पारा है. इस फैसले के बाद अब तृतीय श्रेणी टीचर (teacher) बहाली परीक्षा Class-1 के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे. इससे पहले एनसीपीई ने बीएड अभ्यर्थियों को भी Class-1 के लिए पात्र माना था.

एनसीटीई (NCTE) ने 2018 में एक नोटिफिकेशन (Notification) निकला था. इसमें साफ़ -साफ़ कहा गया था कि बीएड पास भी रीट लेवल-1 के लिए योग्य जाएगा. अगर बीएड पास Class-1 में पास होते हैं, तो उन्हें नियुक्ति के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा. राजस्थान में रीट लेवल-1 में बीएड पास को भी शामिल करने पर बीटीसी (BTC) डिप्लोमाधारी आंदोलन पर उतर आए थे. इसके बाद ही यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) पहुंचा था.

हाई कोर्ट में एनसीटीई (NCTE) के नोटिफिकेशन को चुनौती दिया गया. वहीं बीएड (B.Ed) स्टूडेंट (student) ने भी रीट लेवल-1 में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट में अपील किया है . हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बीएड (B.Ed) स्टूडेंट (student) को लेवल-1 से बाहर कर दिया था. राजस्थान हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीटीई (NCTE) और केंद्र सरकार (Central government) ने (B.Ed) स्टूडेंट (student) के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील की थी.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version